1947 ई० का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। Indian Independence Act 1947.
ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 को 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम' प्रस्तावित किया गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। जो18 जुलाई, 1947 को स्वीकृत हो गया।
इस अधिनियम में 20 धाराएँ थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं।
1. दो अधिराज्यों की स्थापना : 15 अगस्त, 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिये जायेंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जायेगी।
2. भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जायेगी ।
3. संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना — जब तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेतीं, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी।
4. भारत - मंत्री के पद समाप्त कर दिये जायेंगे।
5. 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जबतक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है; तबतक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा ।
6. देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अन्त कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान, किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी ।
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