प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 जून, 2015 को की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं - 1. यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

2. इस योजना के तहत, 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों को दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 3. इस योजना के तहत, दुर्घटना मृत्यु के मामले में, लाभार्थी को 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 4. इस योजना के तहत, पूर्ण विकलांगता के मामले में, लाभार्थी को 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 5. इस योजना के तहत, बीमा प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष 20 रुपये है।

6. इस योजना के तहत, बीमा कवर 1 जून से 31 मई तक के लिए वैध है। इस योजना के लाभार्थी भारत के सभी बैंक खाताधारक हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर अपना नामांकन कराना होगा। नामांकन करने के लिए, लाभार्थी को आधार कार्ड,बैंक खाता विवरण तथा फोटो की आवश्यकता होगी। ।

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