अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। Article 25: Right to religious freedom.

भारत का संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। यह अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है, जो व्यक्तियों को उनके अंतःकरण के अनुसार धर्म का पालन करने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है।

यह न केवल किसी एक धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, बल्कि इसके साथ ही किसी धर्म का पालन और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने की भी अनुमति देता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जी सके, बिना किसी डर या भेदभाव के। अनुच्छेद 25 यह भी निर्धारित करता है कि व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है।

इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वासों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है और उन्हें अपने धर्म के बारे में जानकारी दे सकता है। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत विश्वासों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में विविधता और सहिष्णुता की भावना को भी मजबूत करता है। ।

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