भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। - Fundamental Rights.

मौलिक अधिकार भारतीय नागरिको को प्रदान किया गया एक क़ानूनी अधिकार है। जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायलय तथा उच्च न्यायलय करती है | मौलिक अधिकार संविधान के भाग- 3 ( जिसमे आर्टिकल 12 -35 ) में वर्णित है। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते है क्योकि ये जन्म लेने के बाद से ही मिल जाता है | मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है। इसे छीनने का अधिकार संसद के पास होता है।

हमारे मूल अधिकार की संख्या पहले 7 थी परन्तु वर्तमान में 6 है। इसमें से सम्पति के अधिकार को हटा कर उसे क़ानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार की सूचि :- 1. समता और समानता का अधिकार ( अनु. 14 -18 ) 2. स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु. 19 -22 ) 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनु. 23 -24 ) 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु. 25 -28 ) 5. शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार ( अनु. 29 -30 ) 6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार ( अनु. 32 )।

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