भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। - Fundamental Rights.
मौलिक अधिकार भारतीय नागरिको को प्रदान किया गया एक क़ानूनी अधिकार है। जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायलय तथा उच्च न्यायलय करती है | मौलिक अधिकार संविधान के भाग- 3 ( जिसमे आर्टिकल 12 -35 ) में वर्णित है। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते है क्योकि ये जन्म लेने के बाद से ही मिल जाता है | मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है। इसे छीनने का अधिकार संसद के पास होता है।
हमारे मूल अधिकार की संख्या पहले 7 थी परन्तु वर्तमान में 6 है। इसमें से सम्पति के अधिकार को हटा कर उसे क़ानूनी अधिकार बना दिया गया।
मूल अधिकार की सूचि :-
1. समता और समानता का अधिकार ( अनु. 14 -18 )
2. स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु. 19 -22 )
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनु. 23 -24 )
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु. 25 -28 )
5. शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार ( अनु. 29 -30 )
6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार ( अनु. 32 )।