प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, लाभार्थी महिलाओं को दो किस्तों में 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पहली किस्त गर्भावस्था के 12वें हफ्ते तक और दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के 180 दिनों के भीतर दी जाती है।
PMMVY के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
1. लाभार्थी महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए।
2. लाभार्थी महिला की आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. लाभार्थी महिला गर्भवती होनी चाहिए या बच्चे को जन्म दे चुकी होनी चाहिए।
PMMVY का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी महिला को अपने स्थानीय बैंक या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा।
बैंक या स्वास्थ्य केंद्र लाभार्थी की पात्रता की जांच करेगा और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
इन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी महिलाएं अपने स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक देखभाल करें।।