भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Prime Minister's Mudra Scheme.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSMI) शुरू करने या मौजूदा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को की गई थी।
ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।
उधारकर्ता ऊपर बताए गए किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या इस पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं :-
* यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
* इस योजना के तहत, ऋण की राशि 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक है।
* इस योजना के तहत, ऋण की अवधि 5 साल तक है।
* इस योजना के तहत, ऋण पर ब्याज दर 12% से 18% तक है।
* इस योजना के तहत, ऋण के लिए कोई जमा या संपार्श्विक (collateral)की आवश्यकता नहीं है।
इस योजना के लाभार्थी भारत के सभी नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
* वे गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं।
* वे कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं।
* वे कोई अन्य व्यवसाय नहीं करते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
* आधार कार्ड
* पैन कार्ड
* बैंक खाता विवरण
* आय प्रमाण पत्र
* व्यवसाय योजना
* योजना के लाभ
पीएमएमवाई के तहत, तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं:
* शिशु ऋण: यह ऋण 50,000 रुपये तक है और इसे छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए प्रदान किया जाता है।
* किशोर ऋण: यह ऋण 50,000 से 5 लाख रुपये तक है और इसे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है।
* तरुण ऋण: यह ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक है और इसे बड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है।
नोट: मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए मुद्रा द्वारा कोई एजेंट या बिचौलिया नियुक्त नहीं किया जाता है। उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मुद्रा/पीएमएमवाई के एजेंट/सुविधाकर्ता के रूप में पेश आने वाले व्यक्ति से सतर्क रहे। ।