अनुच्छेद 26: धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। Article 26: Religious freedom and ma

भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार संस्था बनाने, कानून के अनुसार संपत्ति अर्जित करने, और उस संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है।

यह अधिकार न केवल धार्मिक विविधता को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में धार्मिक संस्थाओं के विकास और समृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 26 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसे आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है।।

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