लोक अदालत।

लोक अदालत (Lok Adalat) भारत में विवादों के निपटारे की एक मैत्रीपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों को सुलझाना है। यह अदालतें सामान्य अदालतों के बोझ को कम करने और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए काम करती हैं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे विवादों को तेजी से और सुलहपूर्ण ढंग से सुलझाना है। यह निर्णय अंतिम होते है।

लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकती है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थाई तथा सातल लोक अदालते स्थापित की गई है। ।

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